अदालत ने सरकारी चिकित्सक को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है, और अगर वह हारता है, तो वह अपनी ड्यूटी पर वापस जा सकेगा।

अदालत ने सरकारी चिकित्सक को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है, और अगर वह हारता है, तो वह अपनी ड्यूटी पर वापस जा सकेगा।

उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने 20 अक्टूबर को एक आदेश में कहा, ‘… प्रतिवादी को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को चिकित्सा अधिकारी के पद से मुक्त करने का निर्देश दिया जा सकता है और वह याचिकाकर्ता को राज्य विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव लड़ने/भाग लेने की अनुमति दें.

आदेश में आगे कहा गया है ‘…प्रतिवादी को कृपया यह निर्देश दिया जाए कि यदि याचिकाकर्ता चुनाव हार जाता है, तो याचिकाकर्ता को तदनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर वापस काम संभालने की अनुमति दी जाए.’ घोघरा ने कहा कि यह राज्य में पहला ऐसा मामला है जब उच्च न्यायालय ने किसी सरकारी चिकित्सक को चुनाव लड़ने और हारने की स्थिति में फिर से ड्यूटी पर शामिल होने की अनुमति दी है.

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